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बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने तक कोर्ट की रोक

RNE NETWORK
बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी।


अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जायेगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है।